मुंबई: चेक बाउंस केस में बॉलीवुड अभिनेत्री कोइना मित्रा को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने छह महीने जेल की सजा सुनाई है। 6 महीने की साधारण जेल के अलावा कोएना मित्रा को 1.64 लाख के ब्याज के साथ, मॉडल पूनम सेठी को 4.64 लाख का भुगतान करने को भी कहा गया है।
कोएना के खिलाफ मामला दर्ज कराने वालीं मॉडल पूनम सेठी ने कोएना से मिला चेक बाउंस होने का बाद उनपर केस दर्ज कराया था।
केस के मुताबिक़ कोएना मित्रा ने पुनम सेठी से 22 लाख रूपए उधार लिए थे। उधारी चुकाने के दौरान मित्रा ने पूनम को एक 3 लाख रूपए का चेक दिया था, जिसे बैंक ने रिजेक्ट कर दिया था। पूनम सेठी ने 19 जुलाई 2013 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत 19 जुलाई 2013 को नोटिस भेजा था। कोएना तब तक
भी पूनम के पैसे नहीं लौटा पाई थीं।
इसके बाद पूनम ने उनके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया था। कोयना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए मॉडल पूनम पर ही आरोप लगाया था कि पूनम ने उनका चेक चोरी कर लिया था।
कोर्ट ने कोयना मित्रा की ओर से मामले में रखी गई दलीलों को बेबुनियाद बताते हुए उनके पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया। साथ ही उन्हें धोखाधड़ी के मामले में दोषी मानते हुए उन्हें महीने के कैद की सजा सुना दी।
कोयना मित्रा ने मामले में उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को फिर से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि वह इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगी। कोयना मित्रा ने कहा कि उन्होंने पहले भी अपना मत स्पष्ट कर दिया है। वे आगे भी अपनी लड़ाई लड़ती रहेंगी।
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