रिजर्व बैंक ने पिछले साल कहा था कि सभी विदेशी पेमेंट कंपनियों को अपने डेटा काे केवल भारत में रखना होगा. अब RBI ने साफ किया है कि वीजा, मास्टरकार्ड जैसी विदेशी पेमेंट कंपनियां अपने लेनदेन को विदेश में प्रोसेस कर सकती हैं, लेकिन उन्हें डेटा 24 घंटे के भीतर भारत लाकर यहीं स्टोरेज करना
विदेशी सिस्टम से डिलीट करना होगा डेटा
बुधवार को रिजर्व बैंक ने कहा कि वह अपने पहले के रुख पर कायम है, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट किया कि पेमेंट के ट्रांजैक्शन को देश से बाहर प्रोसेस किया जा सकता है, लेकिन उनके डेटा को देश में ही संग्रहित रखना होगा. रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि अगर कोई
ट्रांजैक्शन विदेश में प्रोसेस किया जाता है तो उसके डेटा को 24 घंटे के भीतर भारत लाना होगा और विदेश स्थित सिस्टम से उसे डिलीट करना होगा.गौरतलब है कि हाल में वाणिज्य मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी और पेमेंट कंपनियों के साथ बैठक के बाद कहा था कि उनकी चिंताओं का समाधान रिजर्व बैंक करेगा.
भारत सरकार और अमेरिकी कंपनियों के बीच इस मामले में बने गतिरोध से दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा है. भारत डेटा स्टोरेज के लिए कड़े नियम और डेटा तक आसान पहुंच चाहता है. पेमेंट कंपनियों के अलावा भी सभी कंपनियों के डेटा को भारत स्थानीय स्तर पर भी स्टोरेज चाहता है.
Copyright @ 2019 All Right Reserved | Powred by eMag Technologies Pvt. Ltd.
Comments