लिसिका ग्रोवर
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यूट्यूबर जसबीर सिंह को जासूसी और कथित ISI कनेक्शन मामले में नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि पहली नजर में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो कि जसबीर सिंह ने पाकिस्तानी नागरिकों से संवेदनशील जानकारी साझा की या सीधे किसी जासूसी गतिविधि में शामिल थे। अदालत ने यह भी माना कि सिर्फ संपर्क या आरोप के आधार पर लंबे समय तक हिरासत उचित नहीं है। करीब 10 महीने की न्यायिक हिरासत के बाद जसबीर सिंह को यह राहत मिली। हालांकि कोर्ट ने शर्त रखी है कि वह किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। यह मामला आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और BNS की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।