अंजली गुप्ता
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
जोधपुर की एनडीपीएस अदालत ने 13 वर्ष पुराने मादक पदार्थ मामले में फैसला सुनाते हुए एक महिला को दोषी ठहराया है। विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने आरोपित को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
मामला 10 फरवरी 2013 का है, जब पीपाड़ शहर थाना पुलिस ने गांव कोसाना में कार्रवाई करते हुए संतोष देवी के पास से 590 ग्राम अफीम बरामद की थी। तलाशी के दौरान घर में रखे पीपे से अलग-अलग थैलियों में कुल 3.210 किलोग्राम अफीम, 1454 ग्राम स्मैक पाउडर, 171 ग्राम साबुत स्मैक और 50 ग्राम कैफीन पाउडर भी बरामद किया गया था।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 19 गवाह, 33 दस्तावेजी साक्ष्य और 13 भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए।
अभियोजन ने दलील दी कि मादक पदार्थों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए कठोर सजा दी जानी चाहिए। वहीं, बचाव पक्ष ने नरमी बरतने की मांग की।
सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने संतोष देवी को अवैध मादक पदार्थ रखने का दोषी मानते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।