लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 18 महीने के बच्चे की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी विराज को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे मासूम की हत्या का दोषी पाया, जिसे पुलिस जांच के अनुसार आरोपी ने कथित तौर पर बच्चे की मां से शादी करने में बाधा मानकर निशाना बनाया था।
मामले की सुनवाई तेजी से पूरी हुई और घटना के करीब 40 दिन बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चे की हत्या एक बेहद गंभीर और जघन्य अपराध है, जिसने समाज की संवेदनाओं को झकझोर दिया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, आरोपी का कथित रूप से बच्चे की मां से संबंध था और वह उससे शादी करना चाहता था। जांच में सामने आए तथ्यों और पेश किए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
फैसले के दौरान पीड़ित पक्ष ने कड़ी सजा की मांग की थी। अदालत के आदेश के बाद परिवार ने न्याय मिलने की बात कही। वहीं, मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी को सजा के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
यह मामला बच्चों की सुरक्षा और अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गया है।