सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए सरकार लाई नए कानून

उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुले, चारधाम यात्रा हुआ आगाज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गये भारतीय तट रक्षक बलों ने जहाजों के निर्माण टिहरी जिले में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखने के दिए निर्देश अवैध शराब छापेमारी अक्षय तृतीय के मौके पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में किया गंगा स्नान कन्नौज --अखिलेश की जीत के लिए पत्नी डिंपल यादव बेटी अदिति मांग रही वोट भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक वार्ता कल नई दिल्ली में हुई मौसम विभाग ने अनुमान व्‍यक्‍त किया है कि आज राजस्‍थान के विभिन्‍न भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा लोकसभा चुनाव के छठे चरण में नाम वापसी के बाद 93 प्रत्याशी चुनावी मैदान में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से 31 प्रत्याशी लडेंग़े लोकसभा चुनाव दसवीं की प्रावीण्य सूची में जशपुर की सिमरन शब्बा और बारहवीं में महासमुंद जिले की महक अग्रवाल पहले स्थान पर फरीदाबाद लोक सभा चुनाव में चुनाव चिन्हों का आवंटन किया गया गया गोरखपुर मे मतदाता जागरूकता हेतु छात्रों ने सजाई रंगोली मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक पीलीभीत में सड़क हादसे में तीन की मृत्यु, चार दर्जन लोग घायल आज का राशिफल मथुरा में बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की तैयारियों के संबंध में हुई बैठक कैथल जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा लगाए रक्तदान शिविर में 326 लोगों ने रक्तदान किया । गृहमंत्री अमित शाह ने कन्नौज में जनसभा को किया संबोधित

सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए सरकार लाई नए कानून

Anjali Yadav 26-02-2021 11:50:34

अंजलि यादव   

लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया,   

 

 

नई दिल्ली: सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंटेंट  के लिए मोदी सरकार नए कानून लेकर आई है. कानूनमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया भारत में बिजनेस करें, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा.सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सोशल मीडिया और फेक न्यूज को लेकर एक गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए. क्रिमिनल भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. नए कानून को आसान भाषा में यहां समझें.

 

1.केंद्र सरकार डिजिटल कंटेंट को नियमित करने वाला कानून लाई है, ये अगले तीन महीने में लागू होगा. साधारण शब्दों में कहें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों को तीन महीने का समय दिया गया है ताकि वे इन नए कानूनों के हिसाब से काम कर सकें.

2.सोशल मीडिया कंपनियों को एक ग्रीवांस मेकेनिज़्म रखना होगा और 15 दिनों में प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा.  लगातार बताना होगा कि कितनी शिकायत आई और उस पर क्या कार्रवाई की गई. पहली खुराफात किसने की ये भी बताना होगा.

3.अगर
भारत के बाहर से शुरू हुआ है तो ये भी बताना होगा कि किसने शुरू किया.

4.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी, साथ ही भारत में भी प्लेटफॉर्म्स को अपने नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी.

5.किसी भी आपत्तिजनक कटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा, हर महीने कितनी शिकायतों को निपटारा हुआ ये भी बताना होगा.

6.अफवाह फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, उसकी जानकारी भी देना जरूरी है. इसमें भारत की संप्रभुता , सुरक्षा, विदेशी संबंध और रेप जैसे अहम मसलों को शामिल किया जाएगा.

7.जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करता है वैसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी गलती पर माफी प्रसारित करनी होगी.

8.कोई गाइडलाइंस सभी पार्टियों पर भी लागू होंगी. फिर चाहे पार्टी विशेष से जुड़ा कोई व्यक्ति क्यों न हो.

9.ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने काम की जानकारी देनी होगी कि वे कैसे अपना कंटेंट तैयार करते हैं. इसके बाद सभी को सेल्फ रेगुलेशन को लागू करना होगा.

10. इसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई अन्य व्यक्ति हेड करेंगे.

  • |

Comments

Subscribe

Receive updates and latest news direct from our team. Simply enter your email below :