सिमरन सिंह लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली: Indian Railways: भारत में प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। ट्रेन का सफर काफी आरामदायक और आसान के साथ-साथ कम खर्चीला होता है। बिना किसी झंझट के ट्रेन में सफर किया जा सकता है। हालांकि त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बहुत भीड़ होती है।इसके वाबजूद भी लोग ट्रेन से यात्रा करते है.
बढ़ाएं गए टिकट के दाम
रेलवे ने भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, आनंद विहार समेत चेन्नई इत्यादि कई बड़े स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट के दाम में 3 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है, यानी अब प्लेटफार्म टिकट पहले से ज्यादा महंगा कर दिया है ताकि लोग बिना किसी वजह के प्लेटफार्म पर ना जाए जिससे भीड़ को कंट्रोल करने में आसानी होगी।
सामान के ऊपर लगा लिमिट
रेलवे में सफर करने के मुख्य कारणों में से एक यह भी था लोग जितनी चाहे उतनी मात्रा में सामान लेकर जा सकते हैं। लेकिन अब इस पर भी लिमिट लगा दिया गया है।अगर कोई इससे अधिक सामान के साथ यात्रा करता है, तो उस पर फाइन लगाया जाएगा।
वैसे, रेलवे के कोच के हिसाब से सामान के वजन का निर्धारण किया गया है। रेलवे के अनुसार, यात्री स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। वहीं एसी टू टियर तक 50 किलों सामान के साथ यात्रा कर सकते हैं। दूसरी ओर, फर्स्ट क्लास एसी 70 किलों तक के सामान साथ यात्री यात्रा पर जा सकते हैं।
कितना लगेगा जुर्माना
एक रिपोर्ट के अनुसार,अगर कोई यात्री ट्रेन में सफर के दौरान लिमिट से ज्यादा सामान के साथ यात्रा करता है तो उस पर 500 किलोमीटर तक
की यात्रा के लिए 600 रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया जा सकता है।आपको बता दें यह जुर्माना दूरी के अनुसार तय किया जाता है.
कई बार आपको अलग से सामान रेट का छह गुना जुर्माना भरना पड़ सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति के सामान का वजन 40 किलो से अधिक है, और वो 500 किमी तक की यात्रा कर रहे हैं, तो यात्री केवल 109 रुपए का भुगतान करके इसे लगेज वैन में बुक करवा सकता है। वहीं, अगर यात्री सफर के दौरान ज्यादा सामान के साथ पाया जाता है, तो उस पर 654 का जुर्माना लगाया जाएगा।
बच सकते हैं जुर्माने से-
अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो आपको उसे लगेज बोगी में जमा करना होता है और उस हिसाब से पैसे लगते हैं. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है
ये सामान ले जानाप्रतिबंधित-
रेलवे ने कहा कि यात्रियों के बैग को लगभग सारे रेलवे स्टेशन पर स्केनर के जरिए चेक किया जाएगा और अगर उनके बैग में किसी प्रकार के पटाखे या अन्य ज्वलनशील पदार्थ पाया जाता है तो उसे तुरंत सीज कर लिया जाएगा.
रेलवे में यात्रा करते समय दौरान, स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी भी तरह ज्वलनशील कैमिकल, तेज़ाब, बदबूदार चीजें, पटाखे, चमड़ा, पैकेजों में लाए हुए तेल, घी, ऐसी चीजें जिनके टपकने या नीचे गिरने से वस्तुओं या यात्रियों को नुकसान पहुंच सकती है। रेल यात्रा के दौरान बैन चीजें भी नहीं ले जा सकते। अगर इन वस्तुओं के साथ आपको पकड़ा जाता है, तो आप पर धारा 164 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
ट्रेन में यात्रा के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल की सजा का भी प्रावधान है।
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