लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी पर महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने का आरोप है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से जमानत की मांग की गई थी। बचाव पक्ष ने मामले में राहत देने की अपील की, जबकि अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता और जांच की स्थिति का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह के मामलों में केवल आपसी समझौते या किसी अन्य आधार पर आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने माना कि आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ना जरूरी है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था और जांच के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। अब मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। अदालत के आदेश के बाद आरोपी को फिलहाल राहत नहीं मिली है।