लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के कथित धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका का निपटारा कर दिया, क्योंकि अभिनेत्री ने अपनी याचिका वापस ले ली।
जैकलीन ने अपनी याचिका में निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी। हालांकि सुनवाई के दौरान उनके वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि जैकलीन कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से मिले महंगे उपहारों और अन्य लाभों के रूप में अपराध की आय की लाभार्थी थीं। इससे पहले ईडी ने अभिनेत्री के 'अप्रूवर' बनने के अनुरोध का भी विरोध किया था।
मामले में दिल्ली की विशेष अदालत पहले ही जैकलीन फर्नांडिस, सुकेश चंद्रशेखर और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। अब मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगी।