गुरप्रीत कालरा
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
देशभर में LPG सिलेंडर को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आमतौर पर केवल 2 LPG सिलेंडर रखने की अनुमति होती है—एक उपयोग के लिए और एक बैकअप के तौर पर। इससे अधिक सिलेंडर घर में रखना अवैध भंडारण (Hoarding) माना जा सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, LPG एक अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए सुरक्षा मानकों के तहत इसकी स्टोरेज लिमिट तय की गई है। गैस सिलेंडर नियम 2016 और सुरक्षा मानकों के अनुसार, अतिरिक्त सिलेंडर रखने के लिए विशेष अनुमति या सुरक्षा मंजूरी आवश्यक हो सकती है।
यदि कोई उपभोक्ता घरेलू जरूरत से अधिक सिलेंडर जमा करता है, खासकर पुनर्विक्रय, ब्लैक मार्केटिंग या कृत्रिम कमी पैदा करने के उद्देश्य से, तो यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (Essential Commodities Act) के तहत कार्रवाई का मामला बन सकता है।
ऐसी स्थिति में अतिरिक्त सिलेंडर जब्त किए जा सकते हैं, गैस कनेक्शन रद्द हो सकता है और गंभीर मामलों में जुर्माना से लेकर जेल तक की सजा संभव है। कुछ रिपोर्ट्स में 7 साल तक की सजा का भी उल्लेख किया गया है, हालांकि यह मामले की गंभीरता पर निर्भर करता है।
इसके अलावा, घरेलू LPG बुकिंग पर भी लिमिट लागू है। आमतौर पर सालभर में 15 सिलेंडर तक बुकिंग की सीमा बताई जाती है, जिसमें 12 सब्सिडी वाले और अतिरिक्त मार्केट रेट पर सिलेंडर शामिल हो सकते हैं।
सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि जमाखोरी, कालाबाजारी और आपूर्ति संकट को रोका जा सके। इसलिए उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे नियमों के अनुसार ही गैस सिलेंडर रखें।