लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
नई दिल्ली: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने देशभर के 70 मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को अनिवार्य CCTV निगरानी और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) से जुड़े नियमों का तत्काल पालन करने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों ने अब तक अपने CCTV सिस्टम को NMC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नहीं जोड़ा है, उन्हें बिना देरी के अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
NMC के नियमों के अनुसार प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में निर्धारित स्थानों पर कम से कम 25 CCTV कैमरे लगाए जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही सभी कैमरों का लाइव फीड NVR के माध्यम से आयोग के कंट्रोल सेंटर तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए। संस्थानों को CCTV फुटेज का कम से कम 30 दिनों का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना होगा।
आयोग ने बताया कि कई बार निर्देश और अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद कुछ मेडिकल कॉलेजों ने अब तक इन नियमों का पालन नहीं किया है। ऐसे सभी संस्थानों को तत्काल आवश्यक तकनीकी व्यवस्था पूरी करने के लिए कहा गया है।
जारी सूची के अनुसार सबसे अधिक 13 मेडिकल कॉलेज राजस्थान के हैं जो अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के 8 और दिल्ली के 8 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 6, मध्य प्रदेश के 5 तथा अन्य कई राज्यों के मेडिकल कॉलेज भी इस सूची में शामिल हैं।
NMC का कहना है कि CCTV निगरानी व्यवस्था का उद्देश्य मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता बढ़ाना, नियामकीय निगरानी को मजबूत करना और संस्थानों में निर्धारित मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना है। आयोग ने सभी गैर-अनुपालक संस्थानों को बिना विलंब नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है।