लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को आवारा कुत्तों से मुक्त रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
सरकारी निर्देश में संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों से कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन और शहरी निकायों के साथ समन्वय कर सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी को नियंत्रित किया जाए, ताकि आम लोगों, विशेषकर बच्चों और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसे संवेदनशील सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। कई उच्च न्यायालय भी इस आदेश के अनुपालन की निगरानी कर रहे हैं।