लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
शालू कुमारी
भारत का बड़ा एक्शन, UAPA के तहत 23 पाकिस्तान आधारित आतंकियों को घोषित किया आतंकवादी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान में मौजूद 23 आतंकियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आधिकारिक रूप से आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार इन सभी के नाम UAPA की चौथी अनुसूची में जोड़े गए हैं।
ज्यादातर आतंकी जैश और लश्कर से जुड़े
गृह मंत्रालय के मुताबिक सूची में शामिल अधिकांश आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े हैं। इनमें कई ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन पर जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और बड़े हमलों की साजिश रचने का आरोप है।
UAPA के तहत मिले सख्त कानूनी प्रावधान
UAPA के तहत किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दायरा बढ़ जाता है। उसकी संपत्तियों को जब्त या फ्रीज करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है और उसके नेटवर्क पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती है। यह कानून केंद्र सरकार को आतंकवाद में शामिल व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार देता है।
आतंकवाद के खिलाफ जारी है कार्रवाई
सरकार का कहना है कि यह कदम सीमा पार से संचालित आतंकवादी नेटवर्क पर शिकंजा कसने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। गृह मंत्रालय लगातार ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बने हुए हैं।