लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
मुंबई की सत्र अदालत ने 1,000 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले में आरोपी कारोबारी सुधीर वालिया को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला यस बैंक के सह-संस्थापक Rana Kapoor समेत अन्य आरोपियों से भी जुड़ा हुआ है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में लगाए गए आरोप गंभीर प्रतीत होते हैं और जांच एजेंसियों को आरोपी से हिरासत में पूछताछ करने की आवश्यकता है। अदालत के अनुसार, मामले से जुड़े दस्तावेजों और लेनदेन की गहन जांच जरूरी है।
अभियोजन पक्ष का आरोप है कि कुछ बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों की कथित मिलीभगत से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की गिरवी संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों में अनियमितताएं की गईं। वहीं, बचाव पक्ष ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वालिया को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है।
अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।