सिमरन सिंह लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली: राजस्थान राज्य, जिसे अपने आर्थिक संपदा, सामरिक स्थिति और भौगोलिक संदर्भ के कारण पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, इसलिए सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कृषि और संगठित क्षेत्रों में जल संसाधनों को मजबूती देने के लिए संचालित पाइपलाइन प्रणालियों का विस्तार करें।
उद्देश्य ट्यूबवैल या कुए से खेत तक बिना छीजत के पानी पहुंचाने के लिए। पानी की 20-25 प्रतिशत तक बचत राजस्थान कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रचालित की जाने वाली योजना, प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आय को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ सम्बंधित है। सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना के तहत, अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों और कृषि संगठनों को स्थापित किया जाता है। इसके लिए
उन्हें पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना करने, उनकी भूमि पर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने, सिंचाई पाइपलाइन की निर्माण, संचालन और अनुरक्षण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया कृषक स्वयं या नजदीकी ई.मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा। आवेदक आवेदन पत्र ऑन.लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन.लाईन ही प्राप्त कर सकेगा। आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज. आधार कार्ड / जनाधार कार्ड ए जमाबंदी की नकल ;छः माह से अधिक पुरानी नही हो
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आवेदन के बाद पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक विक्रेता से ही की जाए। स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी। पाइप लाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगा।
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