क्रिप्टोकरेंसी टैक्स लगने पर सरकार पहले से ज्यादा और सख्ताई बरत रही है. सरकार ने वित्त विद्येयक -2022 में संसोधनों के लिए प्रस्ताव रखा है.
क्रिप्टोकरेंसी के नियम में सख्ती
वित्त मंत्रालय ने किसी एक वर्चुअल डिजिटल एसेट में होने वाले मुनाफे से अन्य डिजिटल एसेट के नुकसान की भरपाई की छूट खत्म करने का प्रस्ताव रखा है.लोकसभा सदस्यों को वित्त विद्येयक -2022 की कॉपियां वितरित की हैं. इससे जुड़ी धारा ' अन्य ' शब्दो को हटाने का प्रस्ताव रखा है. अब क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले किसी निवेशक को वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर करने पर होने वाले
मुनाफे की भरपाई करने की छूट नहीं है.
वित्त विद्येयक-2022 में ऐसा कोई कोड नंबर या टोकन होगा,इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर,स्टोर और ट्रेड किया, वित्त विद्येयक-2022 क्रिप्टोकरेंसी और नॉन -फंजिबिल टोकन शामिल हैं कुछ सालों में लोगों के बीच फेमस हुए.
बजट में करा टैक्स का प्रवाधान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में क्रिप्टो एसेट्स पर टैक्स लगने का प्रवाधान है. ये वाले नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे. क्रिप्टो एसेट्स पर होने वाले
मुनाफे पर सरकार 30 % तक इनकम टैक्स वसूलने वाली है. उपकर और अधिभार के भी टैक्स वसूले जाएंगे.
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