अंजलि यादव
लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली: धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और सह अभियुक्त नलिन यादव की जमानत याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. मुनव्वर फारुकी पर आरोप है कि उसने हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इंदौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस रोहित आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये फैसला सुनाते हुए कहा कि भाईचारे और सद्भावना का प्रचार करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है.
BJP सांसद के बेटे ने दर्ज कराई थी शिकायत
कॉमेडियन फारुकी पर आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धर्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था. इस मामले में इंदौर पुलिस ने कॉमेडियन फारुकी और उसे चार साथियों को गिरफ्तार
किया था. फारुकी के खिलाफ बीजेपी सांसद मालिनी गौर के बेटे एकलव्य गौर ने शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि फारुकी ने हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है.
विवेक तन्खा कर रहे थे फारुकी की पैरवी
फारुकी की ओर से कोर्ट में पैरवी वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा कर रहे थे. फारुकी की ओर से पैरवी करते हुए तन्खा ने हास्य कलाकार के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर सवाल उठाए थे.
पहले भी हो चुकी है जमानत याचिका खारिज
इससे पहले फारुकी की जमानत याचिका को मध्य प्रदेश की एक अन्य कोर्ट ने 5 जनवरी को खारिज किया था. जिसके बाद वह 14 जनवरी को जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे थे. यहां भी कॉमेडियन की याचिका को खारिज किया गया.
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