MP हाईकोर्ट ने कॉमेडियन मुन्नवर की खारिज की जमानत याचिका

भीषण गर्मी में कवर्धा वनमंडल अंतर्गत के क्षेत्रों में कर रहे आग पर नियंत्रण गेहूं खरीद में चार जिलों में अब होगी छापामारी कल से शुरू होगा प्रत्याशियों का नामांकन रांची लोकसभा सीट कांग्रेस प्रत्याशी यश्विनी सहाय नामांकन हमीरपुर में प्रेक्षक ने किया स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल इस्कॉन इंडिया की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का निधन टोंक : नेशनल हाईवे 52 पर सड़क हादसे में दो की मौत, तीन घायल तीसरे चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना श्रीगंगानगर : वेश्यावृति के अड्डे का पर्दाफाश,11 लोगो को किया गिरफ्तार आज का राशिफल महाराष्ट्र में मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों ने जब्त किया 12.74 किलोग्राम सोना रंगोली बनाकर मतदान के लिए किया जागरूक सहरसा में आयोजित हुआ स्वीप जागरूकता अभियान उदयपुर : भामाशाहों की मदद लेकर स्मार्ट टीवी लगाकर स्मार्ट क्लास रूम तेजस्वी पहुंचे उदाकिशुनगंज विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने राज्यपाल व मुख्यमंत्री के साथ की राष्ट्रपति की अगवानी उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग युद्धस्तर पर जुटा The Great Indian Kapil Show: खत्म हुई कपिल शर्मा के शो के पहले सीजन की शूटिंग परीक्षा परिणामों के मद्देनजर विद्यार्थियों को तनावमुक्त करने विभिन्न जिलों में कार्यशाला का आयोजन विशेष पिछड़ी जनजाति के बैगा मतदाताओं को वोट डालने कलेक्टर ने दिया नेवता

MP हाईकोर्ट ने कॉमेडियन मुन्नवर की खारिज की जमानत याचिका

Anjali Yadav 28-01-2021 13:10:48

अंजलि यादव   

लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया,   

 

नई दिल्ली: धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और सह अभियुक्त नलिन यादव की जमानत याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. मुनव्वर फारुकी पर आरोप है कि उसने हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इंदौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस रोहित आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये फैसला सुनाते हुए कहा कि भाईचारे और सद्भावना का प्रचार करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है.

 

 

BJP सांसद के बेटे ने दर्ज कराई थी शिकायत 

कॉमेडियन फारुकी पर आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धर्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था. इस मामले में इंदौर पुलिस ने कॉमेडियन फारुकी और उसे चार साथियों को गिरफ्तार
किया था. फारुकी के खिलाफ बीजेपी सांसद मालिनी गौर के बेटे एकलव्य गौर ने शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि फारुकी ने हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है.

 

 

विवेक तन्खा कर रहे थे फारुकी की पैरवी

फारुकी की ओर से कोर्ट में पैरवी वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा कर रहे थे. फारुकी की ओर से पैरवी करते हुए तन्खा ने हास्य कलाकार के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर सवाल उठाए थे.

 

 

पहले भी हो चुकी है जमानत याचिका खारिज

इससे पहले फारुकी की जमानत याचिका को मध्य प्रदेश की एक अन्य कोर्ट ने 5 जनवरी को खारिज किया था. जिसके बाद वह 14 जनवरी को जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे थे. यहां भी कॉमेडियन की याचिका को खारिज किया गया.

  • |

Comments

Subscribe

Receive updates and latest news direct from our team. Simply enter your email below :