श्रम विभाग मध्यस्थता करे, लॉकडाउन में पूरी सैलरी न देने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई न हो : SC

पीलीभीत में गोमती नदी को रात में ही शारदा नहर से दिया गया पानी पीलीभीत से सुहाना हो जाएगा लखनऊ का सफर, आज से चलेगी समर स्पेशल ट्रेन पांचवें चरण की अधिसूचना आज जारी होने के साथ ही झारखंड की तीन सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू अयोध्या में राम लला को समर्पित कीं रामायण पर ड्राइंग व क्राफ्ट की अभ्यास पुस्तिकाएं झारखंड में चौथे चरण के लोकसभा सीट के लिए 65 प्रत्याशियों ने किया नामांकन प्रवेश प्रक्रिया- यूजी-पीजी दूसरा चरण मतदान मौसम-राजस्थान अनूपगढ़ : सिंचाई पानी को लेकर हुए विवाद में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत लोकसभा चुनावों के चौथे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज होगी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत छत्तीसगढ़ के तीन लोकसभा क्षेत्रों में जोर-शोर से जारी है मतदान आज का राशिफल पुलिस ने लेवी मांगनेवाले दो अपराधियों को हथियार सहित दबोचा Karauli : श्री महावीर जी में भगवान जिनेन्द्र की निकली रथ यात्रा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बीच स्थित नहरों का जंक्शन है खास 29 को कल्पना सोरेन गांडेय से करेगी नामांकन बीजापुर के आराध्य देव चिकटराज मेले का हुआ समापन उत्तराखंड: चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लगातार जारी कांग्रेस प्रत्याशी ने किया नामांकन फॉर्म जमा - झाबुआ रामपुर पहुंचे संजय सिंह, कहा- इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार

श्रम विभाग मध्यस्थता करे, लॉकडाउन में पूरी सैलरी न देने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई न हो : SC

Deepak Chauhan 12-06-2020 12:33:32

कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू हुए लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरी सैलरी के भुगतान संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कंपनियों पर कोई भी कठोर कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले में श्रम विभाग से मध्यस्थता करने के लिए कहा है।

[removed]

सुप्रीम कोर्ट में कई कंपनियों द्वारा दायर की गई कई याचिकाओं में लॉकडाउन में 54 दिनों की अवधि के लिए कर्मचारियों के पूरा वेतन देने के गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस भूषण ने कहा, 'हमने नियोक्ताओं के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। पहले के आदेश जारी रहेंगे। जुलाई के अंतिम सप्ताह में केंद्र को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा। राज्य सरकार के श्रम विभाग कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच बातचीत में
मदद करेंगे।' सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार से जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह तक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा। 

इस माह के शुरुआत में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि कर्मचारियों के दफ्तरों से उनके घरों के लिए पलायन रोकने के लिए पूरी सैलरी के भुगतान करने का आदेश दिया गया था। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल का कहना था कि हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था फिर से शुरू हो। यह नियोक्ताओं और कर्मचारियों पर है कि वे आपस में बातचीत करें कि लॉकडाउन अवधि के लिए कितने वेतन का भुगतान किया जा सकता है।

इस पर जस्टिस अशोक भूषण और एस के कौल की पीठ ने कहा था कि सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया है, बल्कि आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया है। क्या सरकार के पास इस तरह का आदेश जारी करने का अधिकार है कि मजदूरों को पूरा वेतन दिया जाए। भुगतान करने की आवश्यकता 50 प्रतिशत हो सकती है, लेकिन केंद्र ने 100 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह समझौता उद्योगवार हो सकता है, लेकिन 100 प्रतिशत देना संभव नहीं हो सकता।

[removed]

  • |

Comments

Subscribe

Receive updates and latest news direct from our team. Simply enter your email below :