अंजलि यादव,
लोकल न्यूज ऑफ़ इंडिया,
नई दिल्ली: विपक्ष के जोरदार हंगामे और विरोध के बीच रविवार को कृषि क्षेत्र से जुड़े दो विधेयक राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हो गए. कृषि से जुड़ा तीसरा विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा. विपक्ष का दावा है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या नहीं है और बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया है.
किसान बिल पर कल राज्यसभा में हंगामा करने वाले आठ विपक्षी सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. निलंबन के विरोध में सांसद संसद भवन में धरने पर बैठे हैं. जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उनमें टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, संजय सिंह, डोला सेन, राजीव साटव शामिल हैं. विपक्ष के कई सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया था. संजय सिंह और राजीव साटव महासचिव के सामने टेबल पर चढ़ गए थे. वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने आसन के सामने रूल बुक लहराई थी.
भारतीय रेल के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है: रेल मंत्री
सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि भारतीय रेल के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है. लोकसभा में अब्दुल खालिक के प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह बात कही. रेल मंत्री ने
कहा कि ऐसा अनुमान है कि भारतीय रेल को 2030 तक नेटवर्क विस्तार और क्षमता संवर्द्धन करने, चल स्टॉक शामिल करने और अन्य आधुनिकीकरण कार्यों के लिये 50 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश की जरूरत होगी ताकि बेहतर ढंग से यात्री एवं माल सेवाएं मुहैया करायी जा सकें.
संसद ने BICS विधेयक को दी मंजूरी
संसद ने सोमवार को BICS यानी 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक, 2020' को मंजूरी दे दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत कर्ज भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों तथा व्यक्तिगत गारंटी देने वालों के खिलाफ साथ-साथ दिवाला कार्रवाई चल सकती है.
विपक्षी सदस्यों के निलंबन को बताया ‘अलोकतांत्रिक’
कांग्रेस ने सोमवार को आठ विपक्षी सदस्यों के निलंबन को ''अलोकतांत्रिक'' और ''एकतरफा'' करार दिया. निलंबित सदस्यों में कांग्रेस के भी तीन सदस्य शामिल हैं. पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पहले तो सदस्यों की आवाज दबाई गई और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया.
लोकसभा ने FCA बिल को दी मंजूरी
लोकसभा ने सोमवार को FCA यानी विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी जिसमें एनजीओ के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों का आधार नंबर जरूरी होने और लोक सेवक के विदेशों से रकम हासिल करने पर पाबंदी का प्रावधान किया गया है.
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