अंजलि यादव,
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नागरिक विमानन महानिदेशालय के सिफारिशों को मंजूरी दे दी जिसमें लॉकडाउन के कारण रद हुए उड़ानों के यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा. कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान रद टिकट के रिफंड तत्काल देने का आदेश एयरलाइंस को दिया है.
एजेंट के जरिए लिए गए टिकट का रिफंड भी वैसे ही
कोर्ट के इस फैसले से उन यात्रियों को बड़ी राहत मिली है जिनकी उड़ानें कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन में रद हो गई थीं. कोर्ट ने गुरुवार को नागरिक विमानन महानिदेशालय के सिफारिशों को मंजूरी दे दी जिसमें लॉकडाउन के कारण रद किए गए टिकट के पैसों को यात्रियों को रिफंड करना है. जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि एजेंटों द्वारा टिकट खरीदा गया है तो रिफंड की प्रक्रिया भी वैसी ही होगी. बेंच ने कहा,'जहां भी एजेंटों के जरिए वाउचर जारी हुए हैं वह भी केवल एजेंटों के जरिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे.'
नागरिक विमानन मंत्रालय को भी कोर्ट ने मामले में नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दे दिया है. यदि यात्री ने 25 मार्च से 24 मई तक लॉकडाउन की अवधि के दौरान टिकट बुक किया तो इन्हें तत्काल रिफंड मिलना चाहिए. रद टिकटों के लिए पूरा पैसा तीन सप्ताह में रिफंड हो जाना चाहिए.
DGCA की सिफारिश
DGCA ने अपने
सिफारिश में यह स्पष्ट किया था कि रिफंड को मोटे तौर पर तीन कैटेगरी में विभाजित किया गया था.
क्रेडिट सेल के जरिए होगा रिफंड
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि DGCA द्वारा क्रेडिट सेल के जरिए एयरलाइंस द्वारा लॉकडाउन के दौरान रद की गई उड़ानों पर यात्रियों के टिकटों के रिफंड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि टिकट यदि एजेंट के जरिए लिया गया तब एयर टिकट के लिए रिफंड शेल भी एजेंट के जरिए ही इस्तेमाल होना चाहिए. लॉकडाउन के दौरान यात्रा का टिकट था तो उसका पैसा तत्काल एयरलाइंस वापस करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लॉकडाउन के बाद की यात्रा के लिए टिकट कैंसिल कराया गया था तो भी उसका पैसा तीन हफ्ते के भीतर वापस करना होगा.
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