लॉकडाउन 5.0 के अनलॉक 1 मे कुछ यूं होगी उत्तर प्रदेश में निर्देश

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लॉकडाउन 5.0 के अनलॉक 1 मे कुछ यूं होगी उत्तर प्रदेश में निर्देश

Deepak Chauhan 31-05-2020 17:26:30

यूपी सरकार ने लॉकडाउन 5.0  के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 1 के लिए जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक 1 जून से 30 जून 2020 तक केंद्र के अनुसार ही प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली के हॉटस्पॉट से आने वालों पर गाजियाबाद और नोएडा में रोक रहेगी। दोनों जिलों के डीएम इस बारे में फैसला करेंगे की  दिल्ली की बार्डर खोला जाए या नहीं। यूपी में 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स और होटल-रेस्तरां भी खोले जा सकेंगे। जुलाई में स्कूल और कॉलेज केंद्र के निर्देशों के आधार पर खोलना प्रस्तावित है। यूपी में भी 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 

उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि कहीं भी एक केस हुआ तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा। दो केस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजें मिलेंगी। 


जानें गाइडलाइन की खास बातें : 

- 01 जून सोमवार से सभी सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।

- बाजार रोटेशन बेसिस पर सुबह 9 से शाम 9 बजे तक खुलेंगे।

- सुपर मार्केट, ब्यूटी पार्लर/सैलून भी खुल सकेंगे।

- एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं। हालांकि नोएडा/गाजियाबाद में डीएम जरूरत देख फैसला लेंगे।

- टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित सवारी
क्षमता के अनुसार सवारी बिठा चलेंगे।

- रोडवेज बसें चलेंगी।

- किसी को खड़े होकर चलने की अनुमति नहीं होगी।

- सारे प्रतिबंध अब कैंटेनमेंट जोन तक ही सीमित।

- प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को खोला जाएगा। 

 - होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे।  

-  सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे लेकिन कुछ शर्तों के साथ। 

-  मिठाई की दुकान खुलेंगी लेकिन वहॉं बैठकर खाना मना रहेगा। 

-  शहरों में साप्ताहिक हाट नहीं लगेंगे।

- अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। 

- कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी।

- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां, डोर-टू-डोर सर्वे, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था की अनुमति होगी। 

- बारात घर खोले जाएंगे लेकिन 30 लोगों की उपस्थिति ही मान्य होगी। 

- टैक्सी अपनी क्षमता के मुताबिक़ सवारी लेकर चल सकते हैं। 

- अपनी गाड़ियों से चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी  होगा।

- पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे। 

- खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी। 

- कंटेन्मेंट ज़ोन में धार्मिक संस्थान, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते हैं। 

- दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं। 

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