अंजलि यादव,
लोकल न्यूज ऑफ
इंडिया,
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000
सहायक शिक्षक भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित फैसला
सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ
शिक्षामित्रों की अपील को खारिज कर दिया है. सर्वोच्च आदालत ने यूपी सरकार के
फैसले पर मुहर लगाते हुए बढ़े हुए कटऑफ को अनुमति दे दी है.
नए कटऑफ की वजह
से अगले साल दिया जाएगा मौका
सुप्रीम कोर्ट ने
यूपी सरकार के इस वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लिया कि नए कटऑफ की वजह से नौकरी से वंचित
रह गए शिक्षामित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा. इस फैसले से अब कुल 67867
अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. इनमें से 31,277 पदों पर
अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है. अब 37339 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी.
यूपी में सहायक
शिक्षक 69000 भर्ती मामले में सर्वोच्च आदालत ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित
रखा था. बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार के 60 और 65 फीसद कटऑफ को
सही ठहराया और शिक्षामित्रों की याचिका को खारिज दिया. अब बचे हुए 37 हजार से अधिक
पदों पर भर्ती जल्द हो सकेगी. शीर्ष कोर्ट के आदेश से 31277 पदों की चयन सूची
विवाज पर भी विराम लगेगा, जिस पर हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई. शिक्षक
भर्ती में जारी कट ऑफ मार्क्स को लेकर शिक्षामित्रों ने विरोध किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन
ने
सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी. योगी
सरकार के 31,661 पदों को भरने के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट
में चुनौती दी गई थी.
2 सालों से अध्यापक
भर्ती करने का था विवाद
यूपी में लगभग दो
वर्षों से प्राथमिक स्कूलों की 69000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े विवाद खत्म
होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. भर्ती के कटऑफ अंक को लेकर पिछले माह शीर्ष कोर्ट
में सुनवाई पूरी हो चुकी है, आदेश कोर्ट ने सुरक्षित रखा है. पहले यह भर्ती
कटऑफ अंक को लेकर हाई कोर्ट में लंबे समय तक फंसी रही. फिर प्रश्नों के जवाब को
लेकर ऐन वक्त पर काउंसिलिंग रोकनी पड़ी. शिक्षामित्रों के चयन को लेकर अब सुप्रीम
कोर्ट ने 37339 पद भरने पर रोक लगा रखी है. हर बार कोर्ट ने भर्ती के अहम मोड़ पर
स्थगनादेश जारी किया है.
शिक्षामित्र कटऑफ
अंकों को लेकर गए सुप्रीम कोर्ट
दरअसल, शिक्षामित्र कटऑफ अंकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे.
रामशरण मौर्य बनाम राज्य सरकार मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में
(65/60 कटऑफ) फैसला सुनाया था, लेकिन इसके विरोध में शिक्षामित्र सुप्रीम
कोर्ट चले गए और पिछली भर्ती की तरह 45/40 कटऑफ करने की मांग कर रहे थे.
शिक्षामित्रों का दावा किया था कि शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में लगभग 45 हजार
शिक्षामित्रों ने फार्म भरा था. उत्तरमाला के मुताबिक 45/40 अंकों पर 37 हजार से
ज्यादा शिक्षामित्र पास हो रहे हैं,
जबकि परीक्षा नियामक
प्राधिकारी के मुताबिक 45/40 कट ऑफ पर केवल 8018 शिक्षामित्र पास हुए हैं.
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