प्रदूषण को देखते हुए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर NGT ने लगाई रोक

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प्रदूषण को देखते हुए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर NGT ने लगाई रोक

Gauri Manjeet Singh 10-11-2020 13:00:12

नई दिल्ली,Localnewsofindia-नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली समेत पूरे NCR में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बैन आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा और 30 नवंबर तक रहेगा। NGT ने कहा कि यह आदेश देश के उन सभी कस्बों और शहरों में भी लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी का लेवल पूअर या इससे ऊपर की कैटेगरी तक चला गया था। बढ़ते प्रदूषण और कोरोना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। NGT ने कहा है कि पटाखे खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए चलाए जाते हैं, मौतों और बीमारियों के लिए नहीं।

NGT के फैसले को 5 सवालों में समझिए-

क्या दिल्ली-NCR में दिवाली के दिन भी पटाखे नहीं चला पाएंगे?

NGT ने ऐसा ही कहा है। आदेश के मुताबिक सभी तरह के पटाखे बेचने और चलाने पर सोमवार रात 12 बजे से 30 नवंबर की रात 12 बजे तक रोक लागू रहेगी।

क्या दिल्ली-NCR को छोड़ देश के बाकी शहरों में छूट है?

नहीं...पटाखों पर बैन देश के उन सभी कस्बों और शहरों में लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी का लेवल पूअर या इससे ऊपर की कैटेगरी तक चला गया था।

क्या मेरे शहर में छूट मिलेगी?

अगर आपके शहर में नवंबर 2019 में हवा की क्वालिटी मॉडरेट यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 51-100 के बीच था, तो प्रदूषण रहित पटाखे बेचे और चलाए जा सकते हैं। लेकिन, दिवाली और छठ पर सिर्फ 2 घंटे
की छूट मिलेगी।

2 घंटे का वक्त कौनसा होगा?

यह 2 घंटे राज्य सरकारों की तरफ से तय समय के मुताबिक होंगे। अगर राज्यों की तरफ से कोई समय तय नहीं किया गया तो दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक और छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक छूट रहेगी।

जिन शहरों में हवा खराब नहीं, वहां क्या होगा?

वहां पटाखों पर बैन का फैसला ऑप्शनल रहेगा। यानी NGT का आदेश लागू करना जरूरी नहीं होगा। लोकल अथॉरिटी चाहें तो हालात देखकर अपने हिसाब से गाइडलाइंस तय कर सकती हैं।

कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए NGT ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि किसी भी सोर्स से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष मुहिम चलाएं। चंद लोगों की खुशियों के लिए दूसरों की जिंदगी दांव पर लगाना भारतीय संस्कृति नहीं है।

हवा की कैटेगरी कैसे तय की जाती है?

एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) हवा की क्वालिटी बताता है। इसमें बताया जाता है कि वातावरण में मौजूद हवा में किन गैसों की कितनी मात्रा घुली हुई है। इस इंडेक्स में 6 कैटेगरी बनाई गई हैं।



AQI की ये 6 कैटेगरी

AQIकैटेगरी
0-50अच्छी
51-100ठीक (मॉडरेट)
101-150सेंसेटिव लोगों की सेहत के लिए खराब
151-200सभी की सेहत के लिए खराब
201-300सेहत के लिए बहुत खराब
301-500खतरनाक

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