नई दिल्ली,Localnewsofindia-केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों के सही लक्ष्य तय करने के लिए वर्ष 2013 के बाद से लगभग 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया है। एक बयान में सरकार ने कहा कि निरस्त किये गये राशन कार्ड के स्थान पर नए राशन कार्ड नियमित रूप से सही और पात्र लाभार्थियों या घरों को जारी किये जा रहे हैं।
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पीडीएस के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी- संचालित सुधारों के बीच, वर्ष 2013 से वर्ष 2020 तक की अवधि के दौरान देश में राज्य सरकारों द्वारा अब तक कुल 4.39 करोड़ अयोग्य या फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया गया है। पीडीएस में पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार करने के लिए, सरकार ने लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण किया है और इसे आधार संख्या का दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है जिससे अयोग्य और फर्जी राशन कार्डों का पता लगाने में मदद मिली है।
यहां काम आता है राशन कार्ड
ऐसे बनवाएं राशन कार्ड
आप जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य के नजदीकी जन सुविधा केन्द्र पर जा कर या ऑनलाइन तरीके से राशन कार्ड बनवा सकते हैं।ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद वहां से एक फॉर्म मिलेगा जिसे भरना होगा। इस फॉर्म को भरकर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी राशन डीलर या फूड सप्लाई ऑफिस या फिर तहसील में जमा करें।
राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स
वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार के सदस्यों की फोटो, आवेदक के आधार कार्ड के साथ ही परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र
जमा किए गए सभी दस्तावेजों को खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी वेरीफाई करते हैं। जांच की अवधि 30 दिनों की होती है जिसके भीतर यह पूरी हो जाती है। सभी जानकारियां सही पाए जाने पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है।
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