अंजलि यादव,
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया,
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून
बनाने वाली है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि जल्द ही हम विधानसभा
में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे. यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच
साल तक की सजा का प्रावधान होगा. इससे पहले यूपी सरकार भी कानून बनाने की बात कह
चुकी है.
5 साल तक की दी जाएगी कठोर सजा
मध्य प्रदेश के
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव
जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन
जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी.
गृहमंत्री
नरोत्तम मिश्र के मुताबिक, लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सज़ा दी
जाएगी और
शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में
रहेगा. हालांकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए सम्बंधित शख्स को
एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा.
धोखे से की गई
शादी को कानून करेगा रद्द
गृहमंत्री
नरोत्तम मिश्र ने बतया कि जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून
के बाद रद्द माना जायेगा.
कानून का खाका
तैयार करने का दिया था निर्देश
आपको बता दें कि
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद के खिलाफ बड़ा बयान दे चुके हैं और साफ
कर दिया था कि मध्यप्रदेश में ऐसे मामले सामने आने पर उससे सख्ती से निपटा जाएगा
और जल्द ही देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को अमली जामा पहना दिया जाएगा. सीएम
शिवराज ने अधिकारियों से कानून का खाका तैयार करने का निर्देश दिया था.
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