ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला, कोर्ट ने कहा- मुकदमा सुनने योग्य

कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंडी गठबंधन के कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी डॉ. सुशील गुप्ता के लिए वोट मांगे । पलवल के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर केजरीवाल पर बरसीं निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन आज विश्‍व दूरसंचार एवं सूचना सोसायटी दिवस है एम्स के चिकित्सक और पूर्व सैनिक मिलकर सामाजिक जागरूकता के लिए पहल करेंगे ग्राम स्वराज किसान मोर्चा ने भिवानी के गांवों में चलाया मतदाता जागरूकता अभियान, युवाओं को दिलाई शपथ बी जे पी उम्मीदवार चौधरी कृष्णपाल गुर्जर और कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने विभिन्न जन सभाओं को संबोधित किया । वाराणसी में दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज अयोध्या के जिलाधिकारी दुर्घटना मे दो की मौत चित्रकूट आज का राशिफल एफए एयरलाइंस क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाईबिग का अधिग्रहण करेगी फिल्म Emergency की फिर बदली रिलीज डेट ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 बीज आजमगढ़/ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा पेयजल समस्या का हुआ समाधान- सतना हमीरपुर में राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर निकाली गई रैली शिवहर में देशी कट्टा के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार चंदौली में मतदान कार्मिकों का द्वितीय रेंडमाइजेस हुआ संपन्न

ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला, कोर्ट ने कहा- मुकदमा सुनने योग्य

Anjali 12-09-2022 16:28:26

अंजलि  
लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया  
नई दिल्ली - उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले पर जिला अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया. ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी पोषणीयता मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा - "इस मुकदमे की सुनवाई होगी." 

हमारे संवाददाताओं के अनुसार कोर्ट ने कहा- "वाराणसी-ज्ञानवापी परिसर को लेकर दायर मुकदमा नंबर 693/2021 (18/2022) राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है. यह निर्धारित करते हुए प्रतिवादी संख्या  4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी के द्वारा दिए गए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया."

22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
इसके अलावा अदालत ने कहा कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी. फैसले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका
खारिज कर दी. मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट जाएगा. 

वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के बाद यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है. निर्णय लोगों की भावनाओं के अनुरूप है इसीलिए प्रदेशभर में खुशी की लहर है.

 

जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने जब फैसला सुनाया तब हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन इस दौरान मौजूद थे. इसके अलावा 5 वादी महिलाओं में से 3 - लक्ष्मी देवी, रेखा आर्य और मंजू व्यास पहुंचीं. राखी सिंह और सीता साहू नहीं आईं कोर्ट रूम में पक्षकारों व उनके वकीलों के कुल करीब 40 लोगों को ही एंट्री मिली. कोर्ट रूम से 50 कदम दूर ही बाकी लोगों की इंट्री रोकी दी गई थी. 

  • |

Comments

Subscribe

Receive updates and latest news direct from our team. Simply enter your email below :