सिमरन
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया
नई दिल्ली : 'यौन शोषण की शिकार महिला बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं - इलाहाबाद HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यौन शोषण की शिकार महिला को उस बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो बच्चा यौन शोषण करने वाले व्यक्ति का
है. अदालत ने कहा कि यदि ऐसा किया जाता है तो यह ऐसा दुख होगा, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. पीठ ने 12 वर्षीय मूक-बधिर दुष्कर्म पीड़िता द्वारा दायर रिट याचिका पर पिछले सप्ताह आदेश दिया है, जिसमें किशोरी ने 25 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी है.
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