नई दिल्ली - मीडिया में छपी खबर के आधार पर यह याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कहा कि इस पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता.सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा का कॉलेजियम के फैसले सार्वजनिक किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले हुई चर्चा की जानकारी आरटीआई के तहत नहीं मांगी जा सकती है.
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साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी है जिसमें 12 दिसंबर 2018 को कॉलेजियम की तरफ से नए जजों की नियुक्ति को लेकर लिए गए फैसले को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा कि उस दिन सिर्फ चर्चा हुई थी. मीडिया में छपी खबर के आधार पर याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता.
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