अंजलि यादव,
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की मांग वाली याचिका पर ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बुधवार को जानकारी दी. ट्विटर ने कोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता ने ट्विटर के नीति का उल्लंघन करने का काम किया है. जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उससे उनकी नीति का उल्लंघन हुआ. आपको बता दें कि राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल्ली की नाबालिग रेप पीड़िता के परिवार की पहचान उजागर करने का काम किया था.
गौर हो कि दिल्ली हाईकोर्ट में नाबालिग बच्ची से रेप और मौत मामले में परिजनों की कथित रूप से पहचान उजागर करने वाले राहुल गांधी के ट्वीट मामले में कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि कार्रवाई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और पुलिस करे. यदि आपको याद हो तो दिल्ली के नांगल गांव में दरिंदगी का शिकार हुई 9 साल की दलित बच्ची के परिवार से पिछले दिनों कांग्रेस
के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की थी. मुलाकात के दौरान की तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर साझा भी किया था.
क्या है याचिका में : याचिका सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश म्हादलेकर के द्वारा दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने पीड़िता के परिवार की तस्वीरें शेयर कर किशोर न्याय अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का काम किया है. याचिका में कहा गया है कि दोनों अधिनियमों में प्रावधान यह कहते हैं कि अपराध के शिकार हुए बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया जा सकता.
राहुल गांधी ने की थी मुलाकात : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गत बुधवार बच्ची के परिजनों से मुलाकात की थी. मुलाकात के दौर उन्होंने उनके साथ मिलकर न्याय के लिए संघर्ष करने का भरोसा दिया था. बच्ची के परिजनों को राहुल गांधी ने अपनी कार के अंदर बुलाया था और बातचीत की थी. इसके बाद उन्होंने उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर करने का काम किया. तस्वीर की बात करें तो इसमें राहुल गांधी के साथ बच्ची के माता-पिता नजर आ रहे हैं.
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