अभिनेता सोनू सूद ने अवैध निर्माण मामले में HC के फैसले को SC में दी चुनौती

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अभिनेता सोनू सूद ने अवैध निर्माण मामले में HC के फैसले को SC में दी चुनौती

Anjali Yadav 31-01-2021 13:58:18

अंजलि यादव   

लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया,   

 

नई दिल्ली: अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई के जुहू क्षेत्र में स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण करवाया है. जिसके खिलाफ बीएमसी ने सोनू सूद को नोटिस भेजा था. बीएमसी के नोटिस को सोनू ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया. जिसके बाद अभिनेता ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

जिसके बाद अब सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अवैध निर्माण के मामले में बीएमसी के द्वारा भेजे गए नोटिस के विरोध में सोनू पहले बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए सोनू को राहत नहीं दी. जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है.


 

 

 BMC में फैसला सुनाते हुए सोनू को नहीं दी राहत 

सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करते हुए अपनी दलील में आरोप लगाया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में इंसाफ का हनन हुआ है. याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि न्यायालय
ने इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना अस्थायी स्टे देने से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उच्च न्यायालय ने न केवल बाहरी कारकों को ध्यान में रखा, बल्कि याचिकाकर्ता के आचरण पर टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए एक नींव के रूप में उपयोग किया.

 

 

अभिनेता ने SC का दरवाजा खटखटाया

बता दें कि बीएमसी के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता ने छह मंजिला आवासीय इमारत ‘शक्ति सागर’ में संरचनात्मक बदलाव किए हैं और आवश्यक अनुमति के बिना उसे एक होटल में बदल दिया है. बीएमसी ने इस महीने के शुरू में जुहू पुलिस थाने में एक शिकायत भी दर्ज की थी जिसमें बिना अनुमति के आवासीय इमारत को एक होटल में कथित तौर पर बदलने के लिए सूद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया था.

बीएमसी ने इमारत का निरीक्षण किया था और पाया था कि सूद ने नियमों का कथित तौर पर पालन नहीं किया और पिछले साल अक्टूबर में उन्हें नोटिस दिए जाने के बाद भी अवैध निर्माण जारी था. इसके बाद पुलिस को शिकायत पत्र भेजा गया था. पुलिस ने अभी मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है.

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