अंजलि यादव,
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली: अगर आप हाईवे पर सफर कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर वापसी कर लेते हैं तो टोल प्लाजा पर मिलने वाली छूट अब भी जारी है. हालांंकि, इसका तरीका जरूर बदल गया है. दरअसल, दोनों तरफ से आपके फास्टैग से पूरा टोल टैक्स कटता है इस वजह से छूट को लेकर भ्रम बना हुआ है. बता दें कि छूट वाला पैसा कुछ देर बाद वापस खाते में आता है. अगर पैसा वापस न आए तो आपको बैंक से संपर्क करना चाहिए. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के तहत बैंक को तुंरत छूट वाला पैसा वापस कर देना होता है.
जानें छूट का पैसा वापस आने के तरीके में क्या हुआ बदलाव
टोल प्लाजा में फास्टैग अनिवार्य होने से पूर्व अगर चौबीस घंटे के अंदर वापस आने की संभावना होती थी, तो वाहन चालक दोनों का टोल का भुगतान करता था. इसमें आपको कुल टोल चार्ज में 25 फीसदी छूट मिलती थी. अब वाहनों में फास्टैग अनिवार्य है. लेकिन छूट अब भी मिल रही है, उसका तरीका जरूर बदल गया है. इस सबंध में एनएचएआई के जनसंपर्क अधिकारी ने
बताया कि टोल प्लाजा पर मिलने वाली छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. किसी टोल से वाहन के गुजरने पर फास्टैग से पूरा टोल कटेगा और अगर वो वाहन 24 घंटे के अंदर वापस आएगा तो पहले फास्टैग से तो पूरा चार्ज कटेगा, लेकिन जब उस वाहन की सूचना सर्वर में पहुंचेगी और पाया जाएगा कि चौबीस घंटे के अंदर वाहन वापस आया है तो एक तरफ के टोल के चार्ज में 50 फीसदी की छूट मिल जाएगी और बैंक खाते या पेटीएम में पैसे वापस आ जाएंगे.
ग्राहक पैसा वापस नहीं आने पर बैंक से करें संपर्क
जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर छूट वाला पैसा तुरंत वापस आ जाता है. हालांकि, कई बार सर्वर की वजह से 10 -12 घंटे तक का समय लग जाता है. अगर पैसे वापस नहीं आते हैं तो वाहन चालक को बैंक या जिस गेटवे से भुगतान किया है, उससे संपर्क करना चाहिए. एनएचएआई के नियम के अनुसार 24 घंटे के अंदर वापसी करने वाले को छूट का पैसा तुरंत वापस करना होता है. मौजूदा समय में देशभर में 780 टोल प्लाजा में फास्टैग अनिवार्य हो चुका है. इसमें एनएचएआई के साथ राज्य के टोल प्लाजा भी शामिल हैं.
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