DJ बजाया तो भुगतना पड़ेगा भारी खामियाज़ा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई पाबंदी

मतदान पूर्वाभ्यास कार्यक्रम लोकसभा चुनाव में तैनात पीठासीन-सहायक पीठासीन अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण कांग्रेस कुनीति और कुबुद्धि का शिकार, हिमाचल में लानी होगी स्थाई सरकार—कंगना रानौत उत्तराखंड : चारधाम यात्रा के लिए देहरादून एसएसपी ने सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से पंजीकरण कराने की दी सलाह छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर शादी की रस्मों के बीच दूल्हा दुल्हन वोट डालने पहुंचे लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह: ओम बिरला लोकसभा से चौधरी महेंद्र प्रताप को कांग्रेस ने उतरा मैदान में - बधाई देने वालों का लगा तांता । मतदाता जागरूकता गतिविधिया- नीमच पीलीभीत में गोमती नदी को रात में ही शारदा नहर से दिया गया पानी पीलीभीत से सुहाना हो जाएगा लखनऊ का सफर, आज से चलेगी समर स्पेशल ट्रेन पांचवें चरण की अधिसूचना आज जारी होने के साथ ही झारखंड की तीन सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू अयोध्या में राम लला को समर्पित कीं रामायण पर ड्राइंग व क्राफ्ट की अभ्यास पुस्तिकाएं झारखंड में चौथे चरण के लोकसभा सीट के लिए 65 प्रत्याशियों ने किया नामांकन प्रवेश प्रक्रिया- यूजी-पीजी दूसरा चरण मतदान मौसम-राजस्थान अनूपगढ़ : सिंचाई पानी को लेकर हुए विवाद में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत लोकसभा चुनावों के चौथे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज होगी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत छत्तीसगढ़ के तीन लोकसभा क्षेत्रों में जोर-शोर से जारी है मतदान आज का राशिफल

DJ बजाया तो भुगतना पड़ेगा भारी खामियाज़ा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई पाबंदी

21-08-2019 17:06:27

ध्वनि प्रदूषण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. डीजे बजाने की अनुमति देने पर हाई कोर्ट ने पूरी तरह पाबंदी लगा दी है. आदेश का उल्लंघन करने वालों को 5 साल की जेल और एक लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर डीजे बजाने की शिकायत मिलती है तो उस एरिया के थाना इंचार्ज की जवाबदेही होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने हासिमपुर प्रयागराज निवासी सुशील चंद्र श्रीवास्तव व अन्य की याचिका पर दिया है.

कोर्ट ने कहा बच्चों, बुजुर्गों व हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के साथ मानव स्वास्थ्य के लिए ध्वनि प्रदूषण खतरनाक है. कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून का उल्लंघन नागरिकों के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन है. कोर्ट ने सभी डीएम को टीम बनाकर ध्वनि प्रदूषण की
निगरानी करने और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने कहा कि सभी धार्मिक त्योहारों से पहले डीएम व एसएसपी बैठक कर कानून का पालन सुनिश्चित कराएं. इसका उल्लंघन करने वालों को 5 साल तक की कैद व एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. कोर्ट ने ये भी कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत अपराध की एफआईआर दर्ज की जाए.

याचिकाकर्ता का कहना था कि जिला प्रशासन ने हाशिमपुर रोड पर एलसीडी लगाया है जो सुबह 4 बजे से आधी रात तक बजता रहता है. मेरी मां 85 वर्ष की बुजुर्ग हैं. आसपास कई अस्पताल हैं. शोर से लोगों और मरीजों को परेशानी हो रही है. अधिकारी ध्वनि प्रदूषण रोकने में नाकाम हैं. याचिका में ध्वनि प्रदूषण कानून का सख्ती से पालन करने की मांग की गई थी.

  • |

Comments

Subscribe

Receive updates and latest news direct from our team. Simply enter your email below :