दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर के खिलाफ 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उनके खिलाफ यह जुर्माना सुनवाई में नहीं शामिल होने को लेकर लगाया गया है। कांग्रेस नेता पर प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाप आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
इससे पहले इसी मामले में शशि थरूर के खिलाफ एक जमानती वारंट भी जारी किया गया था। थरूर पर आरोप है कि उन्होंने कहा था, 'आरएसएस के एक नेता ने एक पत्रकार से कहा कि मोदी शिवलिंग पर चिपके बिच्छू की तरह हैं, जिसे न तो हटाया जा सकता, और ना ही चप्पल से मारा जा सकता है।'
इससे पहले
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नवीन कुमार कश्यप ने कांग्रेस नेता के खिलाफ वारंट जारी किया था। अदालत ने यह वारंट थरूर और उनके वकील के अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर जारी किया। मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता राजीव बब्बर पर भी अदालत के समक्ष पेश नहीं होने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, एक जूनियर वकील ने बब्बर का प्रतिनिधित्व किया।
अदालत बब्बर द्वारा थरूर के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर सुनवाई कर रही थी। बब्बर ने कहा था कि कांग्रेस नेता के बयान से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत शिकायत दर्ज की गई है।
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