कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लागू हुए ये नियम

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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लागू हुए ये नियम

Gauri Manjeet Singh 25-11-2020 15:16:15

नई दिल्ली,Localnewsofindia-कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी शहरों और गांवों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। यह नाइट कर्फ्यू 1 दिसंबर से लागू होगा। आपको बता दें कि देश में संक्रमण की दूसरी लहर का संकेत मिलते ही कई राज्यों ने रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया। गुजरात का अहमदाबाद पहला ऐसा शहर बना जहां रात्रि प्रतिबंध लागू किए गए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमों को तोड़ने वाले लोगों को 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं सभी होटल, रेस्तरां और विवाह स्थल रात 9:30 बजे बंद हो जाएंगी। 15 दिसंबर को हालातों की समीक्षा की जाएगी। 

पंजाब में मंगलवार को कुल 22 लोगों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई है जिन्हें मिलाकर अब तक 4,653 लोगों की मौत संक्रमण से हो चुकी है जबकि 614 नए मामले आने के साथ राज्य में अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या बढ़कर 1,47,665 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मंगलवार को जिन लोगों की मौत हुई, उनमें पटियाला और संगरूर के चार-चार मरीज शामिल थे।

आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह मंगलवार को कोविड-19 टीका वितरण रणनीति पर चर्चा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनके मीडिया सलाहकार ने कहा कि उन्होंने कोविड-19 की जांच करवाई और उनकी जांच रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि
नहीं हुई है।

मीडिया सलाहकार ने ट्वीट कर कहा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोविड टीकाकरण वितरण रणनीति को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने कोविड की जांच करवायी और रिपोर्ट निगेटिव आई है।

जानें किस राज्य में नियम है लागू

राजस्थान : यहां आठ जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर व भीलवाड़ा शामिल हैं। यहां के 33 जिलों में निषेधात्मक आदेश (धारा 144) लागू की गई है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। 

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश के शुक्रवार रात दस बजे से सुबह छह बजे तक पांच जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू हो गया। इन जिलों में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा शामिल हैं। हालांकि यातायात वाहनों और फैक्ट्री कर्मचारियों की आवाजाही पर फर्क नहीं पड़ेगा। यहां सभी स्कूल, कॉलेज में कक्षाएं बंद रहने के आदेश हुए हैं।

 गुजरात : यहां सबसे पहले अहमदाबाद में कर्फ्यू लागू किया गया था। अगले ही दिन सूरत, वड़ोदरा और राजकोट में भी अनिश्चितकाल के लिए घोषित कर दिया गया। 

दिल्ली : संक्रमण के नए मामले बढ़ने के बाद सबसे पहले दिल्ली में सीमित स्तर पर प्रतिबंध लागू कर दिए गए। यहां मास्क न लगाने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया और शादी में शामिल होने वालों की संख्या घटाकर सौ कर दी गई।  

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