एस जयशंकर का बयान पाकिस्तान कुलभूषण को तुरंत रिहा करे

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एस जयशंकर का बयान पाकिस्तान कुलभूषण को तुरंत रिहा करे

18-07-2019 12:47:57

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कुलभूषण जाधव मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) के फैसले पर बयान दिया। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को तुरंत रिहा करना चाहिए। 15-1 से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (ICJ) ने भारत के इस दावे को सही ठहराया कि पाकिस्तान कई मामलों में वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है।

एस जयशंकर ने कहा कि 2017 में भारत सरकार ने जाधव के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी आवश्यक कदम उठाने के लिए सदन में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। आईसीजे में कानूनी माध्यमों से कुलभूषण की रिहाई को लेकर अथक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव को रिहा करने की मांग करेंगे।

उन्होंने कहा कि कुलभूषण जाधव के परिवार ने कठिन परिस्थितियों में अनुकरणीय साहस दिखाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार तबतक उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेगी जबतक की वो भारत वापस नहीं आ जाते। आईसीजे ने निर्देश दिया है कि पाकिस्तान बिना देरी के भारतीय दूतावास के अधिकारियों को वियना कन्वेंशन के अनुसार उनसे मिलने दे। 

बुधवार को कुलभूषण जाधव को बचाने में जुटी भारत सरकार को बड़ी जीत हासिल हुई। ICJ ने जासूसी के आरोपों में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी
है। साथ ही पाकिस्तान को विएना समझौते का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई है और आदेश दिया है कि भारतीय राजनयिकों को जाधव से मिलने की इजाजत दी जाए।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक कुलभूषण जाधव की रिहाई और कांसुलर एक्सेस को लेकर भारत सरकार ने कई माध्यमों से पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव डाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ICJ के फासले के बाद कहा कि वियना कन्वेंशन पर भारत का रुख साफ है। भारत को जाधव से मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस मिल गई है। उन्होंने कहा कि आईसीजे में जाने का फैसला भारत का एकदम सही साबित हुआ है।

25 मार्च 2016 को पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश सचिव ऐज़ाज़ अहमद चौधरी ने जाधव की गिरफ्तारी के बारे में इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त को सूचित किया था। पाकिस्तान ने भारत के इस बात का जवाब भी अबतक नहीं दिया कि आखिर गिरफ्तारी के बारे में भारतीय उच्चायुक्त को सूचित करने में उसे तीन हफ्ते का समय क्यों लग गया।

इसके बाद भारत ने 8 मई 2017 को पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे से संपर्क किया था। भारत ने पाकिस्तान पर इस मामले में काउंसलर एक्सेस ने देकर वियना कन्वेंशन 1963 के उल्लंघन का आरोप लगाया था। भारत ने पाकिस्तान पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 (1) (बी) के उल्लंघन का भी आरोप लगाया, जिसमें पाकिस्तान को जाधव की गिरफ्तारी के बाद बिना देरी के भारत को सूचित किया जाना था।\


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