अंजलि यादव,
लोकल न्यूज ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली: उत्तरप्रदेश में सेक्सवर्कर को राशन न देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर खरीखोटी सुनाई है. यूपी सरकार से कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने राज्य में सेक्सवर्करों को चिन्हित करके उन्हें राशन देने के लिए कहा था मगर 4 हफ्तों बाद भी यूपी सरकार सेक्सवर्करों को चिन्हित तक नहीं कर पाई. जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को खरी-खोटी सुनाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को सेक्सवर्कर के मामले में हलफनामा देकर उनकी हालत के बारे में जानकारी देने को कहा था. कोर्ट ने पूछा था कि कोरोना के बाद सेक्सवर्करों को
राज्य किस तरह खाना पहुंचा रहे हैं. जिसके जवाब में यूपी सरकार ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने यूपी सरकार को लताड़ लगाई थी.
4 हफ्ते में नहीं बनाई लिस्ट
उत्तरप्रदेश सरकार को कोर्ट ने सुनाते हुए कहा था कि आप अपने आप को वेलफेयर स्टेट कहते हैं लेकिन 4 हफ्तों में आपने सेक्सवर्कर को चिन्हित तक नहीं किया है. न ही आपने NACO या किसी एजेंसी से बात की. 4 हफ्तों में तो सेक्सवर्कर की हालत और भी खराब हो गई होगी. कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार को बेहतर काम काम और फिर से हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
Copyright @ 2019 All Right Reserved | Powred by eMag Technologies Pvt. Ltd.
Comments