नया कानून-अब नहीं चलेगा बाइक या स्कूटर पर लोकल हेलमेट देना होगा चालान

सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का विषेश शिविर होने जा रहा शुरु अपनों को निहारते गाँव प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ग्रामीणों से लाखों की धन उगाही,मामला पहुंचा सांसद कार्यालय आदि शक्ति...शिव-पार्वती की भक्ति में डूबे नजर आए पीएम मोदी, जागेश्वर धाम में कही बड़ी बात वार्षिक संत निरंकारी समागम का आयोजन 28 से 30 को आध्यात्मिक स्थल समाखला में टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने रचा इतिहास, सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली बनी पहली भारतीय डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया अस्पताल में हंगामा । उत्तराखंड स्टेट T20 क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए जिले की टीम का हुआ चयन कोटद्वार: जंगल में चारा पत्ती लेने गए बुजुर्ग को हाथी ने कुचलकर मार डाला, तीन दिन बाद मिला शव लोकसभा में PM मोदी: ‘संसद के कर्मचारियों-पत्रकारों का योगदान अहम, आतंकी हमले से सांसदों को बचाने वालों का नमन’ 22 सितंबर को विधानसभा के बाहर गरजेंगे मिड-डे मील वर्कर्स अयोध्या में खतरे के निशान के पास पहुंचा सरयू नदी का जलस्तर, बाढ़ का खतरा राहुल गांधी को वापस मिला बंगला तो बोले रवि किशन PM का बड़प्पन है...' 'बेटी बचाओ... की ब्रांड एंबेसडर रेसलर के साथ दहेज के लिए ज्यादती, FIR दर्ज सारस के बाद अब बाज बना आरिफ का नया दोस्त' राहुल की फ्लाइंग किस पर प्रियंका चतुर्वेदी 'नफरत की आदत में मोहब्बत रास नहीं आई राजस्थान में भ्रष्टाचार का अनोखा विरोध गधों को खिलाए गए गुलाब जामुन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बढ़े हार्ट अटैक के मामले- स्टडी राहुल ने संसद में फ्लाइंग किस दिया? हेमा मालिनी बोलीं- 'मैंने नहीं देखा' महाराष्ट्र में मिला COVID वेरिएंट 'एरिस' का पहला केस

नया कानून-अब नहीं चलेगा बाइक या स्कूटर पर लोकल हेलमेट देना होगा चालान

Gauri Manjeet Singh 01-08-2020 11:39:02

केंद्र सरकार दोपहिया सवारों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन व बिक्री सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू करने जा रही है। लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही लोकल हेलमेट उत्पादन पर दो लाख रुपये का जुर्माना व जेल का प्रावधान किया जाएगा। सड़क हादसों में लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते हर रोज 28 बाइक सवारों की जान चली जाती है।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए पहली बार इसे भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया है। मंत्रालय ने 30 जुलाई को जारी अधिसूचना में हितधारकों से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। इसके 30 दिन बाद नया नियम लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत निर्माता कंपनियों को हेलमेट को बाजार में बिक्री से पहले बीएसआई से प्रमाणित (क्वालिटी कंट्रोल) करना अनिवार्य होगा। इसमें राज्य सरकारों के प्रवर्तन विभाग को अधिकार होंगे कि वह लोकल हेलमेट की बिक्री व उत्पादन पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर जांच करें।

नए मानक में हेलमेट का वजन घटाया

विशेषज्ञों का कहना है कि
बगैर हेलमेट अथवा हेलमेट की खराब गुणवत्ता (लोकल हेलमेट) होने पर 1,000 रुपये का चालान होगा। नए मानक में हेलमेट का वजन डेढ़ किलो से घटाकर एक किलो 200 ग्राम कर दिया गया है। टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कपूर ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि हेलमेट को बीआईएस सूची में शामिल होने से दो पहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटना में जान बच सकेगी। 2016 के अध्ययन के मुताबिक देश में प्रतिदिन लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते 28 बाइक सवार सड़क हादसे में मारे जाते हैं। 

गैर बीआईएस हेलमेट उत्पादन पर दो लाख का जुर्माना 

गैर बीआईएस हेलमेट उत्पादन, स्टॉक व ब्रिकी अब अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर कंपनी पर दो लाख का जुर्माना व सजा होगी। लोकल हेलमेट को अब निर्यात भी नहीं किया जा सकेगा। परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा का कहना है लोगों को निर्माणस्थल पर पहने जाने वाले हेलमेट (इंजीनियर-स्टाफ) और औद्योगिक हेलमेट में फर्क नहीं पता है। टोकरीनुमा हेलमेट सड़क हादसों में बाइक सवार की जान नहीं बचाता है। बीएसआई लागू होने से हेलमेट के बैच, ब्रांड, बनने की तारीख आदि का उपभोक्ता को पता रहेगा।

  • |

Comments

Subscribe

Receive updates and latest news direct from our team. Simply enter your email below :