दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। अब मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल योजनाओं की घोषणा, शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर पाएंगे। हालांकि, चुनाव की अधिसूचना 14 जनवरी को जारी होगी, जिसके साथ ही दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
चुनाव तारीखों की सोमवार (6 जनवरी) को घोषणा के साथ ही अब दिल्ली के दंगल में प्रचार के लिए राजनीतिक दलों के पास 7 जनवरी से 6 फरवरी यानि कुल 31 दिन का समय बचा है। सोमवार देर शाम दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सभी राजनीति दलों की बैठक बुलाई गई। बैठक में आचार संहिता लागू होने की जानकारी के साथ उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है यह जानकारी दी गई।
बैनर-पोस्टर हटाए जाएंगे : आचार संहिता लागू होने के साथ दिल्ली में बगैर मंजूरी के लगे सभी पोस्टर-बैनर हटाएं जाएंगे। नगर निगामें को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया टीम को भी सक्रिय कर दिया
गया है। किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट पर सरकार राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करेगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि फिर भी अगर किसी के पास किसी तरह की जानकारी है तो वह चुनाव आयोग के सी-विजिल मोबाइल एप पर जाकर सीधे शिकायत दर्ज करा सकता है।
आचार संहिता लागू होने के बाद यह बदलाव
* नेता किसी भी तरह की नई घोषणा नहीं कर सकेंगे। योजना के शिलान्यास और उद्घाटन पर भी रोक रहेगी।
* 50 हजार से अधिक की नकदी लेकर चल रहे हैं और पकड़े जाते हैं तो पैसे का हिसाब देना होगा।
* किसी भी तरह की जनसभा का आयोजन चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना नहीं कर सकते।
* बैनर, होर्डिंग से लेकर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का विज्ञापन चुनाव आयोग को दिखाना होगा।
* किसी योजना की समय सीमा बढ़ाने या योजना का विस्तार करने से पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी।
* कोई व्यक्ति अगर निजी रूप से भी किसी राजनीतिक दल के समर्थन में झंडा-पोस्टर लगाता है तो कार्रवाई होगी।
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