नाबालिग को अगवा कर किया रेप दोषियों को हुई उम्रकैद

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नाबालिग को अगवा कर किया रेप दोषियों को हुई उम्रकैद

Khushboo Diwakar 29-08-2019 14:16:40

95-95 हजार रुपए जुर्माना न भरने पर काटनी होगी 6-6 माह की अतिरिक्त सजा

होशियारपुर में घर में सो रही महिला और उसके दो बेटों पर स्प्रे छिड़ककर आधी रात को नाबालिग बेटी को अगवा करके रेप करने के मामले में एडिशनल एवं जिला सेशन जज नीलम अरोड़ा ने बुधवार को संदीप सिंह उर्फ सन्नी और रोहित उर्फ हरपिंदर निवासी नंगल खुंगा (टांडा) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ 95-95 हजार रुपए जुर्माने भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को 6-6 महीने सजा और काटनी होगी।

टांडा थाने में 16 अगस्त 2018 को होशियारपुर की एक नाबालिग ने शिकायत दी थी कि नंगल खुंगा के संदीप व रोहित और अज्ञात युवक ने उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस ने 363,366,376 -डीए/328, आईपीसी और 6 पोक्सो एक्ट की धारा 12 तहत केस दर्ज किया था। नाबालिग ने थाना टांडा की एएसआई मनिंदर कौर को बताया था कि वह गांव के सरकारी स्कूल में 9वीं में पढ़ती है। वह 15 अगस्त 2018 को स्कूल में आजादी दिवस को समर्पित प्रोग्राम में शामिल होकर लौट रही थी। इसी दौरान 1.00 बजे रास्ते में उसका पड़ोसी संदीप अपने दो साथियों समेत उसके पास आया और घेरकर धमकी दी कि अगर आज रात उसके चौबारे में न पहुंची तो वो आपके घर में घुसकर तेरे दोनों भाइयों समेत माता पिता को खत्म कर दूंगा। उसी रात 2.30 बजे संदीप, रोहित और एक अन्य लड़का उनके घर में घुसे। वो माता के साथ लेटी थी, जबकि उनके दोनों भाई अलग बेड पर सोए हुए थे।

लड़की को उठाया और हथियार दिखाकर डराया और उसके सामने ही उसके दोनों भाइयों और
माता के मुंह पर नशीला स्प्रे छिड़ककर बेहोश कर दिया और उसको उठाकर चुबारे पर ले गए। संदीप ने सुबह तक उसके साथ रेप किया। सुबह तड़के 5.30 बजे संदीप के दोनों साथियों ने भी उसके साथ रेप किया। बाद धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तेरे भाइयों और माता-पिता का कत्ल कर देंगे। इसके बाद उनकी हवेली में फेंक कर तीनों फरार हो गए। इसके बाद वारदात की जानकारी परिवार और ताई को दी। पुलिस ने उनकी शिकायत पर थाना टांडा में तीनों खिलाफ मामला दर्ज किया था। अज्ञात युवक का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी। 1 साल 13 दिन बाद आए कोर्ट का फैसला आया।

सरकारी वकील की अपील-कानून सख्त है मत करें ऐसे जुर्म
कोर्ट कॉम्प्लेक्स में केस की पैरवी करने वाले सरकारी वकील पीएस ग्रेवाल ने कहा कि रेप के केसों में 2018 में सख्त कानूनी धाराओं को जोड़ दिया गया है। ऐसे में आरोपी किसी भी कीमत पर अब बच नहीं सकते। 2018 में रेप के मामले में की गई शोध और 376 के साथ जोड़ी गई सख्त धाराएं ऐसी हैं कि अब दोषी को ताउम्र कैद, उम्रकैद समेत 20 साल तक की सख्त सजा हो सकती है।

यह पंजाब में पहला मामला है जिसमें एक सरकारी वकील ने लोगों को अपील की है कि ऐसे बच्चियों से रेप, गैंगरेप करना अब मौत को खुद गले लगाने वाला मामला बन गया है। एक साल में बहुत से मामलों में दोषियों को सख्त सजाएं हुई हैं। पीएस ग्रेवाल ने बताया कि पहले 376 में 7 साल कैद और जुर्माना होता था लेकिन अब रेप में सीधे 10 साल सजा होती है।

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