चीन ने जारी की एडवाइजरी, नागरिकों से कहा 'बांग्लादेश में शादी करना नहीं, विदेशी पत्नियों के चक्कर में मत पड़ो'

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चीन ने जारी की एडवाइजरी, नागरिकों से कहा 'बांग्लादेश में शादी करना नहीं, विदेशी पत्नियों के चक्कर में मत पड़ो'

MUSKAN 26-05-2025 14:26:42

मुस्कान सिंह

@localnewsofindia

चीन ने जारी की एडवाइजरी, नागरिकों से कहा 'बांग्लादेश में शादी करना नहीं, विदेशी पत्नियों के चक्कर में मत पड़ो' 

बांग्लादेश में चीन के दूतावास ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो किसी विदेशी से शादी करने के मामले में कानून का सख्ती से पालन करें। चीन की अपने नागरिकों को लेकर जारी की गई यह एडवाइजरी चर्चा का विषय बन गई है। 

China Warns Citizens: बांग्लादेश में हालात बेहतर नहीं हैं। एक तरफ जहां अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस मुश्किलों में घिरे नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी और आर्थिक तंगी चरम पर पहुंच गई है। कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में यूनुस नतमस्तक नजर आ रहे हैं। अब ऐसे  समय में चीन ने अपने नागरिकों को लेकर जिस तरह की एडवाइजरी जारी की है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है।   
'चीनी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी' 
ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, कुछ चीनी नागरिक बांग्लादेश से 'दुल्हन खरीदने' या 'अवैध शादियों' के लिए दलालों का सहारा ले रहे हैं। अब ऐसी स्थिति चीनी दूतावास ने रविवार देर रात एडवाइजरी जारी की है। बांग्लादेश में चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो 'विदेशी पत्नी खरीदने' की गलत सोच को पूरी तरह छोड़ दें। दूतावास ने अपने नागरिकों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि "शॉर्ट
वीडियो देखकर बहकना नहीं, विदेशी शादी के लालच में कानून मत तोड़ो!"  
'गंभीरता से करें विचार' 
बांग्लादेश में मौजूद चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को बांग्लादेश में विवाह करने से पहले गंभीरता से विचार करने की सलाह दी है। दूतावास ने नागरिकों को सलाह दी है कि वो कमर्शियल क्रॉस-बॉर्डर मैरिज एजेंसियों से दूर रहें और ऑनलाइन रोमांस स्कैम से सावधान रहें।  एडवाइजरी में ऐसे स्कैम का शिकार होने पर तुरंत चीनी पुलिस को सूचित करने को कहा गया है।  
'बांग्लादेश में है मौत की सजा' 
दूतावास ने कहा कि बांग्लादेश सरकार मानव तस्करी के मामलों में बेहद सख्त रवैया अपनाती है। यदि कोई व्यक्ति फर्जी शादी के जरिए मानव तस्करी में शामिल पाया जाता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बांग्लादेश में मानव तस्करी के आरोप में कम से कम सात साल की जेल, उम्रकैद या यहां तक कि मृत्युदंड और कम से कम 5,00,000 टका (लगभग रुपए 3.5 लाख) का जुर्माना हो सकता है। तस्करी में उकसाने, योजना बनाने या सहायता करने वालों को तीन से सात साल की जेल और 20,000 टका तक का जुर्माना हो सकता है। दूतावास ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में न्यायिक प्रक्रिया अक्सर लंबी होती है। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से लेकर सजा सुनाए जाने तक महीनों या वर्षों का समय लग सकता है। 

 

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