चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है. लालू प्रसाद यादव उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ IRCTC टेंडर घोटाला मामले में 2 दिसंबर से सुनवाई शुरु होगी.
2 दिसम्बर को कोर्ट आरोपों पर बहस की शुरुआत करेगा. इस मामले में कोर्ट ने तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे रखी है.
बता दें कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों को कथित तौर पर एक प्राइवेट फर्म को दे दिया था. इसमें वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे.
होटल के सब-लीज के बदले पटना के एक प्रमुख स्थान की 358 डिसमिल जमीन फरवरी
2005 में मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (आरजेडी सांसद पी.सी. गुप्ता के परिवार के स्वामित्व वाली) को दी गई थी.
जमीन उस वक्त के सर्किल दरों से काफी कम दर पर कंपनी को दी गई थी. इसी मामले में ईडी और सीबीआई ने लालू फैमिली पर शिकंजा कसा था.
ईडी ने इस मामले में अब तक 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है. सीबीआई ने भी कुछ समय पहले इस मामले में एक आरोपपत्र दायर किया था.
ईडी ने आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद यादव समेत IRCTC के अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया. रेल मंत्री रहने के दौरान लालू यादव ने नियमों को ताक पर रखकर पुरी और रांची के दो आईआरसीटीसी के होटलों को पीसी गुप्ता की कंपनी को दे दिया.
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