अनलॉक-1 चलते पंजाब में खोले गए सैलून, ब्यूटी पार्लर

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अनलॉक-1 चलते पंजाब में खोले गए सैलून, ब्यूटी पार्लर

Deepak Chauhan 01-06-2020 15:51:10

पंजाब सरकार ने अनलॉक-1 के तहत गाइडाइंस जारी करते हुए कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य हिस्सों में कई तरह की गतिविधियों को शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही, सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और अनिवार्य तौर पर मास्क पहनने के निर्देश के साथ मीट नाई की दुकानों, सैलून और ब्यूटी पार्लरों को खोलने की इजाजत दे दी है।

पंजाब सरकार ने इसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेकॉल (एसओपी) जारी किया है। आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर आम लोगों के मूवमेंट पर रात 9 से सुबह 5 बजे तक रोक रहेगी। राज्य सरकार की तरफ से यह सलाह दी गई कि 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल के कम उम्र के बच्चे अगर आवश्यक न हो तक घरों से न निकलें।


8 जून के बाद खुलेंगे मॉल्स, धार्मिक स्थल

पंजाब सरकार ने गाइडलाइन्स में कहा है कि
अगले आदेश तक धार्मिक स्थलों, मॉल्स और होटल अभी बंद रहेंगे और 8 जून से पहले इसको लेकर एसओपी जारी किए जाएंगे। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा होगी। इसके अलावा शर्तों के साथ इंटर स्टेट ट्रेन मूवमेंट और घरेलू उड़ानों को इजाजत दी गई है।

इसके साथ ही, पंजाब सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय की तरफ से 30 मई को जो भी निर्देश दिए गए हैं, उसे राज्य में लागू किया जाएगा। लेकिन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और सभा स्थलों पर अभी रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने, पान, गुटखा खाने पर भी पाबंदी रहेगी हालांकि इसकी बिक्री पर कोई रोक नहीं होगी।

इसके अलावा, पंजाब सरकार ने शादी में 50 लोगों को जुटने की इजाजत दी है और अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा की इजाजत नहीं होगी।

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