राजधानी के कमला नगर में एक माह पहले बच्ची से ज्यादती के बाद उसकी हत्या के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। फैसला सुनाने से पहले विशेष न्यायाधीश ने दोषी विष्णु बामोरे (35) से पूछा कि उसे अपने पक्ष में कुछ कहना है तो उसने कुछ नहीं कहकर जवाब दिया। घटना के 32वें दिन कोर्ट का यह फैसला आया है।
108 पेज का चालान
मामले में पुलिस ने 17 जून को कोर्ट में 108 पेज का चालान पेश किया था। 19 जून को कोर्ट में आरोप
तय हुए। पुलिस ने इस मामले में 40 लोगों को गवाह बनाया था। कोर्ट ने विष्णु बामोरे को बच्ची के साथ ज्यादती, अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या की धाराओं में दोषी माना है।
पुलिस ने कहा था- एक महीने में दिलाएंगे सजा
पुलिस ने घटना के बाद विष्णु बामोर को खंडवा से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा था कि इस मामले में एक महीने में दोषी को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस बात को देखते हुए गिरफ्तारी के बाद तुरंत चालान पेश किया गया।
8 जून को हुई थी घटना
भोपाल के कमला नगर में 8 साल की बच्ची की 8 जून को दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। अगले दिन यानी 9 जून को बच्ची का शव नाले से बरामद किया गया। दोषी विष्णु बच्ची के पड़ोस में ही रहता था। बच्ची घर से कुछ सामान लेने निकली थी, तभी उसने बच्ची को बहलाकर अपने घर ले गया। पुलिस ने विष्णु के घर से बच्ची की चूड़ी और अन्य सबूत भी बरामद किए थे।
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