उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि वाणिज्य मंत्रालय को सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का फैसला दीपावली के पहले ही कर लेना चाहिए। यह सोने की शुद्धता का पैमाना है और इसके मानक तय करने वाला ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उपभोक्ता मंत्रालय के तहत ही आता है। उसने 14, 18 और 22 कैरेट की ज्वैलरी की हॉलमार्किंग के मानक तय कर रखे हैं।
वाणिज्य मंत्रालय डब्ल्यूटीओ को औपचारिक सूचना देकर कभी भी हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय ले सकता
है। पासवान ने कहा कि हमने वाणिज्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है और ग्राहकों के हित में उसे दीपावली के पहले ही ऐसा करना चाहिए। देश में करीब 800 हॉलमार्किंग सेंटर हैं।
पासवान ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए एक देश एक मानक सिद्धांत को लागू किया जाएगा। सरकार आयातित सामान को भी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानक अनिवार्य करने पर भी विचार कर रही है। अभी आयात किए जाने वाले दस फीसदी सामान ही बीआईएस के मानक लागू होते हैं।
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