मोब लींचिंग पर लगाम लगाने को तैयार कमलनाथ सरकार

Lok Sabha Election 2024: प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। No Entry के सीक्वल में आइये जानते है कौन से यंग सितारे नजर आएँगे कर्नाटक-कॉलेज कैंपस में हुई वारदात गुजरात में मिले 4.7 करोड़ वर्ष पुराने अवशेष आज का राशिफल चमकीला के लिए अंजुम बत्रा ने दो महीने में सीखा ढोलक बजाना Lok Sabha Election 2024: चेन्नई में वोटिंग शुरू हुई,साथ फिल्मी सितारे भी पोलिंग बूथ के बाहर नजर आए बरतें सावधानी-कुत्तों के साथ साथ,दूसरे जानवरों के काटने से भी होता है रेबीज का खतरा चिराग पासवान के समर्थन में RJD की शिकायत लेकर आयोग पहुंची BJP क्रू ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक कितने करोड़ कमाए शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर ED का एक्शन,98 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त आइये जानते है किस कारण से बढ़ सकता है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा रामनवमी जुलूस पर हुई हिंसा को लेकर राज्यपाल को लिखा पत्र गॉर्लिक-बींस से बनने वाला टेस्टी सलाद प्रदोष व्रत 2024:आइये जानते है प्रदोष व्रत और शुभ मुहूर्त इन ड्रिंक्स की मदद से Vitamin D की कमी को दूर करे बेंगलुरु-रामनवमी पर हिंसा की घटना सामने आई सलमान खान फायरिंग मामले-मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की कलरएसेंस वाले नंदा का गोरखधंधा चोर ठग या व्यवसायी गर्मियों में पेट को ठंडा रखने के लिए बेस्ट हैं ये 3 ड्रिंक्स

मोब लींचिंग पर लगाम लगाने को तैयार कमलनाथ सरकार

27-06-2019 15:35:49

देश में लगातार सामने आ रही मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) की घटनाओं पर मध्यप्रदेश सरकार सख्ती रवैया अपनाने जा रही है। गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसाओं पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब इस तरह की घटनाओं में शामिल होने वालों को छह से पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

एक सूत्र ने बताया कि MP Cow Progeny Slaughter Prevention Act, 2004 में संशोधन का प्रस्ताव बुधवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किया गया। राज्य के पशुपालन मंत्री लखन सिंह यादव ने भी इसकी पुष्टि कर दी है।  राज्य सरकार 8 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान राज्य विधानसभा के समक्ष गौ रक्षा कानून में प्रस्तावित संशोधन लाने की संभावना है।


सूत्रों का कहना है कि यदि विधानसभा में इसे मंजूरी मिल जाती है तो जो लोग गोरक्षा के नाम पर हिंसा करते हैं, उन्हें छह महीने से लेकर
पांच साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा।  कर दिया जाता है तो जो लोग गाय हिंसा में लिप्त है। साथ ही सजा की अवधि कम से कम एक साल से पांच साल तक के लिए बढ़ सकती है। सूत्रों ने आगे कहा कि इसके अलावा अपराध दोहराने वालों के खिलाफ सजा के प्रावधान को सरकार दोगुना करना चाहती है।  

यह उन लोगों को दंडित करने का भी प्रयास करता है जो इस तरह की हिंसा को एक साल से तीन साल तक की कैद के बाद भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को भी दंडित किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान इस कानून को पहले ही कमजोर किया गया है इसी का नतीजा है कि पिछले महीने एमपी के सिवनी जिले में गोमांस ले जाने के संदेह में एक मुस्लिम व्यक्ति और एक महिला की पिटाई की गई। 



  • |

Comments

Subscribe

Receive updates and latest news direct from our team. Simply enter your email below :