भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक (Punjab and Maharashtra Cooperative Bank, PMC Bank) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक पर कई तरह की रोक लगा दी हैं. अब यह बैंक किसी ग्राहक को नया लोन जारी नहीं दे सकता है. साथ ही, RBI (Reserve Bank Of India) ने ग्राहकों को 6 महीने तक सिर्फ 10 हजार रुपये कैश निकालने का आदेश दिया है. अंग्रेजी अखबार मुंबई मिरर के मुताबिक PMC बैंक पर ये रोक सिर्फ एक खाते की वजह से लगी है. खबर में बताया गया है कि बैंक ने RBI की एनपीए गाइडलाइंस का सही से पालन नहीं किया है.
आइए जाने क्या है पूरा मामला...
HDIL की वजह से PMC बैंक पर हुई कार्रवाई! मिरर के मुताबिक इसकी वजह बैंक का रियल एस्टेट फर्म हाउजिंग डिवेलपमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर 2,500 करोड़ रुपये का बकाया लोन है.
>> दिवालिया हो चुकी HDIL कंपनी पर बकाये इस लोन को बैंक ने RBI की गाइडलाइंस के बावजूद एनपीए (NPA) में नहीं डाला था.
>> वह भी तब जबकि कंपनी लोन को चुकाने में लगातार फेल होती रही. मुंबई मिरर को एक सूत्र ने बताया है कि आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे मामलों में बैंक को लॉस का जिक्र करना चाहिए.
>> पीएमसी बैंक ने ऐसा नहीं किया इसके साथ ही PMC का कैश रिजर्व ही कुल 1,000 करोड़ रुपये का है, जबकि कंपनी पर उसका 2,500 करोड़ रुपये का लोन
बकाया है.
>> बैंकों से जब आरबीआई एनपीए के प्रावधान की बात कहता है तो उसका अर्थ होता है कि प्रॉफिट में से एनपीए को खत्म करना.
>> इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी बैंक का सालाना प्रॉफिट 500 करोड़ रुपये है और उसका एनपीए 400 करोड़ रुपये है तो फिर उसका प्रॉफिट 100 करोड़ रुपये माना जाएगा.
RBI अफसरों के भी फंसे पैसे
पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव(PMC) बैंक पर आरबीआई द्वारा लिए गए ऐक्शन से सिर्फ आम आदमी की ही गाढ़ी कमाई नहीं फंसी है. बल्कि आरबीआई अफसरों के पैसे फंसे हैं.
>> अंग्रेजी अखबार 'द हिंदू' में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई अफसरों द्वारा चलाए जा रहे एक कॉपरेटिव का पीएमसी बैंक में 105 करोड़ रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट है.
PMC बैंक का लाइसेंस कैंसल नहीं होगा- आरबीआई ने इस बैंक के खाते से पैसा निकालने की सीमा भी तय कर दी है. RBI ने बैंक से निकासी सीमा 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है.
>> ग्राहक अब अपने खाते से 6 महीने में 10 हजार रुपये निकाल सकते हैं. केंद्रीय बैंक ने पीएमसी बैंक को नया लोन नहीं देने का भी निर्देश दिया है.
>> आरबीआई ने अपनी ओर से जारी आदेश में कहा है कि RBI की तरफ से दिए गए निर्देश का मतलब इस बैंक का लाइसेंस निरस्त होना नहीं माना चाहिए. यह बैंक अगले नोटिस तक प्रतिबंधों के साथ अपना कामकाज जारी रखेगा.
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