लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
एनईईटी री-टेस्ट से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। मामले में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि प्लेटफॉर्म पर नियमों और कानूनी प्रावधानों के बार-बार उल्लंघन के मामले सामने आए हैं।
केंद्र ने अदालत में दलील दी कि जांच और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। वहीं, टेलीग्राम की ओर से विभिन्न कानूनी और तकनीकी तर्क पेश किए गए।
यह मामला एनईईटी परीक्षा और कथित प्रश्नपत्र लीक से संबंधित जांच से जुड़ा हुआ है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्मों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय की है। मामले पर शिक्षा जगत और अभ्यर्थियों की नजर बनी हुई है।