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खान सर को पटना कोर्ट से राहत, 25 जून तक गिरफ्तारी पर रोक

पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग विवाद मामले में खान सर उर्फ फैजल खान को राहत देते हुए अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। अब 25 जून तक उनके खिलाफ गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

By : Local News of India
खान सर को पटना कोर्ट से राहत, 25 जून तक गिरफ्तारी पर रोक

पटना सिविल कोर्ट से राहत मिलने के बाद खान सर उर्फ फैजल खान को 25 जून तक अंतरिम सुरक्षा जारी।

लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया 
मुस्कान 

पटना। कोचिंग विवाद मामले में खान सर उर्फ फैजल खान को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम सुरक्षा को 25 जून तक जारी रखने का आदेश दिया है।

इस दौरान खान सर के खिलाफ गिरफ्तारी या किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।

खान सर की ओर से कोर्ट में राहत की मांग की गई थी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। अब अगली सुनवाई में मामले पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

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