लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
मुस्कान
दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित ₹200 करोड़ वसूली मामले में चार आरोपियों को जमानत प्रदान की है। यह मामला कथित तौर पर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े संगठित अपराध और जबरन वसूली से संबंधित है।
हाईकोर्ट ने अरुण मुथु, कमलेश कोठारी, बी. मोहनराज और सुधीर को जमानत दी। अदालत ने जमानत देते समय मामले की जटिलता, आरोपियों की संख्या और गवाहों की बड़ी संख्या जैसे पहलुओं पर विचार किया।
यह मामला महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दर्ज किया गया था और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा इसकी जांच की जा रही है।
अदालत ने कहा कि मामले में बड़ी संख्या में आरोपी और गवाह होने के कारण सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना कम है। जमानत आदेश के तहत आरोपियों को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े ₹200 करोड़ के कथित वसूली मामले में पहले भी कई कानूनी प्रक्रियाएं सामने आ चुकी हैं और मामला अदालत में विचाराधीन है।