लोकल न्यूज़ ऑफ़ इंडिया
ऋचा बर्नवाल
गुवाहाटी: असम सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में बहुविवाह (Polygamy) को लेकर बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। राज्य के वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने विधानसभा में घोषणा की कि बहुविवाह करने वाले पुरुषों को भविष्य में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी सेवा में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सेवा से बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई का भी प्रावधान किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि यह कदम सामाजिक सुधार, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और सार्वजनिक संसाधनों के पारदर्शी उपयोग को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। प्रस्तावित प्रावधान लागू होने के बाद सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों में बहुविवाह से जुड़ी शर्त भी शामिल की जाएगी।
इसी बजट में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 14 दिन के पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) की भी घोषणा की है। इसके अलावा सरकारी सोसायटी और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) में कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी सवेतन मातृत्व अवकाश का लाभ देने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार ने सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले पात्र कर्मचारियों के परिवारों के लिए पारिवारिक पेंशन से जुड़े प्रावधानों का भी विस्तार किया है।
राज्य सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता को मजबूत करना और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। प्रस्तावित प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।